जोधपुर। स्थानीय अदालत ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दो काले हिरणों की हत्या के मामले में पांच साल कारावास की सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया। अदालत ने सलमान को पांच साल कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
सजा सुनाए जाने के बाद सलमान को पुलिस के वाहन में जोधपुर केंद्रीय कारावास ले जाया गया। सलमान की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकेगी और उन्हें रात जेल में ही काटनी होगी।
अदालत ने सलमान खान को अक्टूबर, 1998 में 'हम साथ साथ हैं' फिल्म की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार करने का दोषी पाया।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी।
काली शर्ट पहने सलमान आज सुबह अपने अंगरक्षक के साथ अदालत पहुंचे। फैसला सुनाए जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में मौजूद थे। कुछ के परिजन भी साथ आए थे।