नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को सूचित किया कि रिजर्व बैंक ने बचत खातों में न्यूनतम राशि बनाए रखने के संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया है।
वित्त राज्यमंत्री संतोष गंगवार ने एक लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए कहा कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को खाता खोलते समय न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में पारदर्शी तरीके से ग्राहकों को सूचित करने की सलाह दी है।
उन्होंने कहा कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशों पर रिजर्व बैंक ने एक सितंबर 2014 को सभी बैंकों को केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों को न्यूनतम राशि एवं कुल सीमा के प्रतिबंधों से मुक्त रखने की सलाह दी थी। (वार्ता)