नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े गए 68 भारतीय मछुआरों को रिहा करने के बाद स्वदेश भेज दिया है। शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र सरकार को भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए श्रीलंकाई सरकार से बातचीत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने सरकार की ओर से प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और मछुआरों की रिहाई के लिए दायर याचिका का निस्तारण कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा, हमने केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र के साथ दी गई स्थिति रिपोर्ट का अवलोकन किया। इसमें जानकारी दी गई है कि 18 से 20 दिसंबर 2021 के बीच श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पकड़े गए सभी 68 भारतीय मछुआरों को रिहा कर स्वदेश भेज दिया गया है।
न्यायालय ने कहा, इन परिस्थितियों में हम मौजूदा याचिका को लंबित रखने का कोई कारण नहीं पाते हैं और इसे निस्तारित करते हैं। इस संबंध में लंबित अगर कोई और याचिका है तो उन्हें भी निस्तारित किया जाता है।
शीर्ष अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें केंद्र सरकार को भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए श्रीलंकाई सरकार से बातचीत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।(भाषा) सांकेतिक फोटो
Edited by : Chetan Gour