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तहव्वुर राणा के खिलाफ NIA ने ठोका पहला चार्ज, 13 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 9 जुलाई 2025 (23:11 IST)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के खिलाफ पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पहला पूरक आरोप-पत्र दाखिल किया है। एनआईए के प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि यह मामला डेविड कोलमैन हेडली, तहव्वुर हुसैन राणा और लश्कर व हरकत उल जिहाद्द इस्लामी के अन्य सदस्यों द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी हमले करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश से संबंधित है।

यह पूरक आरोपपत्र आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा के प्रत्यर्पण से संबंधित दस्तावेजों और एनआईए द्वारा एकत्र किए गए अतिरिक्त साक्ष्यों को प्रस्तुत करने से संबंधित है। इसके अतिरिक्त एनआईए विशेष न्यायालय द्वारा 6 जून को जारी आदेश के अनुपालन में एनआईए ने 2011 में दायर पूर्व आरोपपत्र से संबंधित दस्तावेजों की आपूर्ति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के अंतर्गत एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
13 अगस्त तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत अवधि 13 अगस्त तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने यह आदेश पारित किया। राणा की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया।
 
राणा 26/11 हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ ​​दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय द्वारा चार अप्रैल को भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे भारत लाया गया था।
 
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस मामले में राणा के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। अदालत 13 अगस्त को इस पूरक आरोपपत्र पर विचार करेगी। अदालत राणा के अपने परिवार से फ़ोन पर बात करने के अनुरोध वाली याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगी।
 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने समुद्री मार्ग से मुंबई में घुसने के बाद एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला करके उत्पात मचाया था। करीब 60 घंटे तक चले इन हमलों में 166 लोग मारे गए थे। इनपुट भाषा Edited by: Sudhir Sharma

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