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मध्यप्रदेश में 2 पत्रकारों की पिटाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को राजी

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मध्यप्रदेश सरकार से उन 2 पत्रकारों की याचिका पर जवाब मांगा जिन्होंने आरोप लगाया है कि रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने के कारण राज्य के एक थाने में उनके साथ मारपीट की गई

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हमें फॉलो करें Beating of journalists

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 4 जून 2025 (12:29 IST)
Case of beating of 2 journalists in MP: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने बुधवार को मध्यप्रदेश सरकार से उन 2 पत्रकारों (2 journalists) की याचिका पर जवाब मांगा जिन्होंने आरोप लगाया है कि रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने के कारण राज्य के एक थाने में उनके साथ मारपीट की गई। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की और मध्यप्रदेश को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।
 
गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए : याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने पीठ से आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया जाए। पीठ ने कहा कि दूसरे पक्ष को जवाब देने दीजिए। राज्य को भी तथ्य पेश करने दीजिए। उसने याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे नौ जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एक ही शिफ्ट में होगी NEET PG परीक्षा
 
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 मई को चौहान को सुरक्षा प्रदान की थी। उन्होंने दावा किया था कि भिंड के पुलिस अधीक्षक से उनकी जान को खतरा है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को मध्यप्रदेश निवासी और ‘स्वराज एक्सप्रेस’ समाचार चैनल के भिंड ब्यूरो प्रमुख चौहान को 2 महीने तक सुरक्षा देने का निर्देश दिया था।ALSO READ: गवई ने दिलाई सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों को शपथ, जजों की संख्या बढ़कर हुई 34
 
पिछले महीने भिंड जिले के 3 पत्रकारों ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के अंदर उनके साथ मारपीट की गई या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, हालांकि पुलिस अधिकारी ने इस आरोप से इनकार किया था। यूट्यूब चैनल चलाने वाले प्रीतम सिंह राजावत, समाचार पोर्टल चलाने वाले गोयल और एक समाचार चैनल के लिए काम करने वाले चौहान ने जिला कलेक्टर को सौंपी शिकायत में आरोप लगाया कि एक मई को उनके साथ मारपीट की गई।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

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