- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच के लिए सेबी सक्षम एजेंसी
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अडाणी मामले की SIT जांच की जरूरत नहीं
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24 नवंबर को अदालत ने सुरक्षित रखा था फैसला
नई दिल्ली। अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि SEBI की जांच में कोर्ट दखल नहीं देगा। अदालत ने साफ कहा कि मामले की जांच के लिए SIT की जरूरत नहीं। फसले से अडाणी ग्रुप को बड़ी राहत मिली है।
3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में सेबी की जांच को उचित बताया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सेबी जांच के लिए एक सक्षम एजेंसी है। जांच ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। सेबी को बाकी बचे 2 मामलों के लिए 3 महीने की मोहलत भी दी।
अडाणी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडाणी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे।
भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा।
24 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उल्लेखनीय है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग द्वारा जनवरी 2023 में जारी की गई रिसर्च रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शेयर बाजार रेग्युलेटर सेबी से यह पता लगाने को कहा था कि अडानी समूह की ओर से नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया गया है। इस मामले में अदालत ने पूर्व जस्टिस एएम सप्रे की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया था।
सेबी ने हिंडनबर्ग-अडानी मामले में किए जांच की स्टेटस रिपोर्ट को कोर्ट में जमा कराया। रिपोर्ट में कहा गया कि 24 मामलों में से 22 मामलों की रिपोर्ट फाइनल है जबकि 2 मामलों की जांच रिपोर्ट अंतरिम है।
Edited by : Nrapendra Gupta