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NDA में महिलाओं की एंट्री पर बोला सुप्रीम कोर्ट, इसी साल करो शामिल, केन्द्र सरकार का अनुरोध ठुकराया

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, बुधवार, 22 सितम्बर 2021 (12:48 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केन्द्र सरकार के अनुरोध को ठुकराते हुए आदेश दिया कि महिलाओं को इसी साल एनडीए (NDA) की परीक्षा में शामिल किया जाए। 
 
दरअसल, केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एनडीए अगले साल यानी मई 2022 में महिलाओं को एंट्रेस एग्जाम में बैठने की इजाजत देगी। उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को एनडीए की परीक्षा अगले साल बैठने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 
 
कोर्ट ने कहा कि 14 नवंबर को होने वाली एनडीए परीक्षा में महिलाओं को बैठने दिया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसकी तुलना आपात स्थिति से करते हुए कहा कि सशस्त्र बल आपात स्थितियों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है।
 
हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा है कि अगर कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है। अदालत ने कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए।
 
न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा कि हम प्रक्रिया में देरी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इस बारे में सटीक समय-सीमा नहीं तय करने जा रहे हैं कि किस तारीख तक यूपीएससी को अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।

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