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मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 17 माह बाद जेल से आएंगे बाहर

हमें फॉलो करें मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 17 माह बाद जेल से आएंगे बाहर

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

, शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 (11:02 IST)
Manish Sisodiya bail : दिल्ली के पूर्व मुख्‍यमंत्री और वरिष्‍ठ आप नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को दिल्ली शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। 
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि सिसोदिया को 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर जमानत दे दी। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पर शर्त लगाते हुए निर्देश दिया कि वे अपना पासपोर्ट जमा कर दें तथा गवाहों को प्रभावित न करें। साथ ही उन्हें हर सोमवार जेल में हाजिरी देनी होगी।

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। पीठ ने कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा।
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।

आम आदमी पार्टी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि सत्यमेव जयते। दिल्ली वालों की दुआएं हुई कामयाब, तमाम झूठ और षड्यंत्रों का जाल तोड़कर 1.5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी।

आप नेता राघव चड्डा ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने से पूरे देश में आज ख़ुशी है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। मनीष जी को 530 दिन तक जेल की सलाख़ों के पीछे रखा गया। उनका जुर्म इतना था कि उन्होंने गरीबों के बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया। प्यारे बच्चों, आपके मनीष अंकल वापिस आ रहे हैं।
आप नेता संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई। उन्होंने सवाल किया कि सिसोदिया के 17 महीने कौन लौटाएगा? 
Edited by : Nrapendra Gupta 

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