नई दिल्ली। खाप पंचायत पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी संगठन शादी होने से रोक नहीं सकता है। जो संगठन शादी को रोकने की कोशिश करें वह गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि खाप पंचायत का किसी भी शादी पर रोक लगाना गैर कानूनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस मसले पर कानून नहीं ले आती, तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में शक्ति वाहिनी नाम के एनजीओ ने खाप पंचायतों के खिलाफ याचिका दायर की थी। एनजीओ ने याचिका में मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को ऑनर किलिंग रोकने के मामलों पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश दे।