Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई से किया इंकार, जानिए क्यों

हमें फॉलो करें सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सुनवाई से किया इंकार, जानिए क्यों
, शुक्रवार, 18 नवंबर 2022 (15:36 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने एक महिला की उस याचिका पर सुनवाई करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया जिसमें उसने 60 से अधिक आवारा कुत्तों को संरक्षण देने की मांग की थी। महिला काफी समय से इन कुत्तों की देखभाल कर रही है। उच्चतम न्यायालय मध्यप्रदेश की समरिन बानो की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
 
न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंद्रेश की एक पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील से कहा कि वे इस मामले को इसी मुद्दे पर सुनवाई कर रही एक अन्य पीठ के समक्ष उठाएं। पीठ ने कहा कि आवारा कुत्तों को रखने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें सड़कों पर ले जाएं, लड़ाई करें और लोगों के जीवन में परेशानी खड़ी करें।
 
पीठ ने अपने आदेश में कहा कि जैसा कि यह बताया गया है कि इसी तरह के मुद्दे पर एक अन्य पीठ सुनवाई कर रही है इसलिए वर्तमान रिट याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय मध्यप्रदेश की समरिन बानो की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें दावा किया गया है कि राज्य में आवारा कुत्तों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है।
 
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उन्होंने उन 67 आवारा कुत्तों के लिए संरक्षण की मांग की थी जिनकी वे काफी समय से देखभाल कर रही हैं।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कौन हैं लिग्मा और जॉनसन जिनके साथ ट्विटर के नए मालिक मस्‍क ने तस्‍वीर शेयर कर कहा, वेलकम!