नई दिल्ली। 2 छात्रों के लिए NEET-UG की दोबारा परीक्षा कराने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर नीट, नीट यूजी की परीक्षा दोबारा कराने का निर्देश दिया जाता है, तो यह पैटर्न बन जाएगा।
खबरों के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने टेस्ट बुकलेट और आंसर बुकलेट मैच न करने पर दोबारा परीक्षा का आदेश रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा, सॉरी, लेकिन दो छात्रों के लिए NEET-UG परीक्षा दोबारा नहीं करवा सकते।
उच्चतम न्यायालय का यह फैसला सोलापुर जिले के उन 2 छात्रों के मामले में आया है, जिन्होंने शिकायत की थी कि निरीक्षक की असावधानी के कारण उन्हें परीक्षा के दौरान बेमेल टेक्स्ट बुकलेट और आंसर शीट मिली। इससे पहले 28 अक्टूबर को NEET-UG के रिजल्ट घोषित करने को उच्चतम न्यायालय ने हरी झंडी दे दी थी।
उल्लेखनीय है कि NEET-UG परीक्षा पिछले महीने 12 सितंबर को देशभर में आयोजित की गई थी। परीक्षा में करीब 16 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था। शीर्ष अदालत के इस फैसले के बाद से ही एमसीसी जल्द ही नीट काउंसलिंग की तारीखें जारी कर सकती है।