Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

आजम खान अयोग्यता मामला : SC ने चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका

हमें फॉलो करें आजम खान अयोग्यता मामला : SC ने चुनाव आयोग को उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने से रोका
, बुधवार, 9 नवंबर 2022 (19:57 IST)
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को बुधवार को निर्देश दिया कि वह नफरती भाषण मामले में दोषी पाए गए विधायक आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर तक अधिसूचना जारी न करे।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष सत्र अदालत को निर्देश दिया कि वह दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान की अपील पर गुरुवार को ही सुनवाई करे और निर्णय भी ले।
webdunia

न्यायालय ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। नफरती भाषण मामले में रामपुर की एक विशेष अदालत ने खान को 27 अक्टूबर को दोषी ठहराया था और तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को खान को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी।(भाषा)
Edited by : Chetan Gour

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

ग्रेनाइट घोटाला : ED ने तेलंगाना में TRS मंत्री से जुड़े परिसरों पर मारे छापे