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मंदिर-मस्जिदों का नहीं होगा सर्वे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, केंद्र से मांगा हलफनामा

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वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 12 दिसंबर 2024 (16:54 IST)
Supreme Court says no new mandir masjid suits till Places of Worship Act case heard : सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टाल दी है। अब चार हफ्ते बाद इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है। तब तक कोई भी अदालत अंतिम आदेश पारित न करें। अगली तारीख तक कोई केस दर्ज न हों, तब तक कोई नया मंदिर-मस्जिद विवाद दाखिल नहीं होगा। 
 
सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ यह सुनवाई कर रही थी। याचिका में उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है।
हलफनामा दाखिल करे केंद्र सरकार : केंद्र सरकार जल्द इस मामले में हलफनामा दाखिल करें। अब कोई भी कोर्ट यानी निचली अदालतें कोई भी प्रभावी आदेश नहीं देंगी। वे सर्वे को लेकर भी कोई आदेश नहीं देंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं तब तक पूरे देश में कहीं भी कोई केस रजिस्टर नहीं होगा। 
 
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार का पक्ष जानना बहुत आवश्यक है। पिछले दिनों उत्तरप्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इनपुट एजेंसियां 

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