नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडाणी हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है। यह कमेटी मामले की जांच करेगी। अदालत ने कहा कि हम सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे, हम पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं।
शीर्ष अदालत ने कहा है कि हम पूरी पारदर्शिता चाहते हैं, ऐसे में याचिकाकर्ताओं को भी कमेटी के अधिकार क्षेत्र के सुझाव संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
उच्चतम न्यायालय अडाणी समूह के शेयरों की कीमतों में हाल में गिरावट की अदालत की निगरानी में जांच जैसी राहत के अनुरोध वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ा। मौजूदा न्यायाधीश मामले की सुनवाई कर सकते हैं। वे समिति का हिस्सा नहीं होंगे।
उच्चतम न्यायालय ने स्टॉक एक्सचेंज के लिए नियामक उपायों को मजबूत बनाने की खातिर विशेषज्ञों की समिति की गठित करने पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।