नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आधार योजना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश जगदीशसिंह खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने को नहीं सोच रहे हैं, लेकिन निजी एजेंसियों द्वारा बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करने का मुद्दा एक अच्छा विचार नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान की याचिका पर की जिसमें निजी एजेंसियों की ओर से बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करने का मुद्दा उठाते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी।
खंडपीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि संसाधन सीमित हैं, लेकिन निजी एजेंसियों द्वारा बायोमेट्रिक डाटा एकत्र करना अच्छा विचार नहीं है। दीवान ने याचिका में कहा है कि निजी एजेंसियों द्वारा बायोमेट्रिक डाटा एकत्र किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर इस पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। (वार्ता)