इलाहाबाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को जमानत दे दी। चिन्मयानंद को लॉ की छात्रा से बलात्कार के आरोप में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने 20 सितंबर को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी ओर एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर लॉ छात्रा और उसके 3 मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।
खबरों के मुताबिक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका सोमवार को मंजूर कर ली। इससे पूर्व 16 नवंबर, 2019 को न्यायालय ने चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
भाजपा नेता चिन्मयानंद को लॉ की छात्रा से बलात्कार के आरोप में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने 20 सितंबर को गिरफ्तार किया था। पीड़ित छात्रा की ओर से 12 पन्नों की शिकायत और एसआर्इटी को दिए बयान में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई थीं।
वहीं दूसरी ओर बाद में चिन्मयानंद की शिकायत पर छात्रा और उसके 3 मित्रों के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और बाद में 4 दिसंबर, 2019 को उसे जमानत दे दी थी।