Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

तीन तलाक पर विधेयक लाएगी सरकार

हमें फॉलो करें तीन तलाक पर विधेयक लाएगी सरकार
नई दिल्ली , मंगलवार, 21 नवंबर 2017 (21:27 IST)
नई दिल्ली। सरकार मुस्लिम समाज में जारी एक बार में तीन तलाक कहने की प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक विधेयक लाने पर पर विचार कर रही है और इसको लेकर एक मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है।
 
इसी साल 22 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में तीन तलाक की प्रथा को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था। माना जा रहा है कि इस फैसले के बावजूद जमीनी स्तर पर एक बार में तीन तलाक की प्रथा जारी है।
 
‘भारतीय मुस्लिम महिला संगठन’ और दूसरे महिला अधिकार समूह यह फैसला आने के बाद से कानून बनाए जाने की मांग करते रहे हैं। सरकार से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश को प्रभावी बनाने के क्रम में सरकार इस मामले को आगे बढ़ा रही है और एक उचित विधेयक लाने अथवा मौजूदा दंड प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है जिससे एक बार में तीन तलाक कहना अपराध माना जाएगा। सूत्रों ने कहा कि विधेयक तैयार करने के लिए मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है और इस संबंध में संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाने की तैयारी है।
 
तलाक-ए-बिद्दत मुस्लिम समाज में लंबे समय से चली आ रही एक प्रथा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को एक बार में तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर सकता है। इसको सायरा बानो नामक महिला ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और इसी पर शीर्ष अदालत ने 22 अगस्त को फैसला सुनाया था।
 
मुस्लिम महिला अधिकार समूहों का कहना रहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद भी तलाक-ए-बिद्दत की पीड़ित महिलाओं को व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तलाक होने के बाद महिलाओं के पास एकमात्र रास्ता पुलिस से संपर्क करने का है और कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहीं होने पर उन्हें न्याय मिलना मुश्किल है। (भाषा)

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

यह रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे विराट कोहली