टि्वटर (Twitter) ने नए आईटी नियमों के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी, स्थानीय शिकायत अधिकारी और नोडल कॉन्टेक्ट अधिकारी की नियुक्ति की है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी कि टि्वटर ने इन अधिकारियों और उनके पदों के नाम उपलब्ध कराए हैं।
खबरों के अनुसार, टि्वटर के हलफनामे में कहा गया है कि इनकी नौकरी 4 अगस्त 2021 को शुरू हुई। सबूत के तौर पर हलफनामे के साथ उनके अनुबंधों को भी संलग्न किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अगस्त को केंद्र को टि्वटर के हलफनामे के जवाब में एक संक्षिप्त हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए थे।
उल्लेखनीय है कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि आईटी नियम 2021 देश में लागू एक कानून है और टि्वटर को आईटी नियमों 2021 का हर हाल में पालन करना होगा। अनुपालन न करना आईटी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।