Civil Services Examination : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में किसी भी बदलाव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है। कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा अधिसूचित सीएसई नियमों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) हर साल सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) आयोजित करता है।
सिंह ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, सीएसई के कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर और विभाग से संबंधित संसदीय स्थाई समिति द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के प्रकाश में इस मामले पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में विधिवत विचार किया गया है और सीएसई के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु सीमा के बारे में मौजूदा प्रावधानों में किसी भी बदलाव पर विचार करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।
उन्होंने कहा कि सीएसई की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा आयोजित करने की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आयोग द्वारा सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 का आयोजन 28 मई 2023 को किया गया है और परिणाम 12 जून को घोषित किए गए हैं, जिसमें पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों (यानी 14,624) को योग्य घोषित किया गया है। सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा, 2023 के कुछ असफल उम्मीदवारों ने अदालतों का दरवाजा खटखटाया है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)