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उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण से पहले बागी विधायकों की अर्जी खारिज

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नई दिल्ली , सोमवार, 9 मई 2016 (08:35 IST)
उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायक विश्वासमत के दौरान वोट नहीं कर सकेंगे सुप्रीम कोर्ट ने बागियों की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया था। इसके बाद इन 9 विधायकों ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पीकर द्वारा निलंबित इन विधायकों की सदस्यता बहाल नहीं की। अब ये विधायक कल होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे। 71 विधायकों में अब 61 ही मतदान में भाग ले सकेंगे। ऐसे में भाजपा की मुश्‍किल बढ़ गई है।
फिलहाल सभी 9 विधायकों की सदस्यता रद्द है। पिछले फैसले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इनकी सदस्यता रद्द कर दी थी, जिसके बाद ऐसा करने वाले जज का तबादला कर दिया गया था। आज बागी विधायकों की किस्मत का फैसला होने के बाद ये साफ होगया है कि शक्ति परीक्षण में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है।
 
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण होना है। आज दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाया जाएगा। इस दौरान विधानसभा में हरीश रावत का बहुमत परीक्षण होगा। एक बजने के बाद राज्य में दोबारा राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। बहुमत परीक्षण का नतीजा 11 मई को आएगा।
 
गौरतलब है कि उत्तराखंड में राजनीतिक संकट के चलते बीते 27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, लेकिन 21 अप्रैल को नैनीताल हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन हटा दिया था. अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए राष्ट्रपति शासन बरकरार रखने का फैसला सुनाया था।

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