Publish Date: Sat, 06 Oct 2018 (09:38 IST)
Updated Date: Sat, 06 Oct 2018 (09:48 IST)
नागपुर। बंबई उच्च न्यायालय ने वेब सीरिज या इंटरनेट के जरिए सीधे प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के नियमन की मांग को लेकर दायर की गई एक याचिका पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति भूषण धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एमजी बिराडकर की खंडपीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय और साथ ही नागपुर के पुलिस आयुक्त को नोटिस भेजकर 31 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा। दिव्या गणेशप्रसाद गोंटिया ने यह जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की है। (भाषा)