Manu Bhaker Coach Paris Olympics : पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह को कांस्य पदक दिलाने वाले राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग कोच समरेश जंग (Samaresh Jung) जब घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके घर और पड़ोस को दो दिनों के भीतर गिरा दिया जाएगा। जंग, जो खुद एक ओलंपियन हैं, को दिल्ली के सिविल लाइन्स में खैबर पास इलाके के अन्य निवासियों के साथ आवास ध्वस्त का नोटिस मिला।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि और विकास कार्यालय (LNDO) ने नोटिस जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि भूमि रक्षा मंत्रालय की है इसलिए अवैध है। अचानक विध्वंस आदेश पर अपना भ्रम और परेशानी व्यक्त करते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के राष्ट्रीय पिस्टल कोच समरेश जंग ने कहा, "यह उनकी योजना में है और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है। उन्होंने पूरी कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया है... मेरा परिवार पिछले 75 वर्षों से यहां रह रहा है।" हम अदालत गए लेकिन हमारी याचिका खारिज कर दी गई,''
2 महीने का समय माँगा
पूर्व एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता और बीजिंग 2008 ओलंपियन जंग ने कहा "आप विध्वंस अभियान चलाना चाहते हैं, लेकिन इसे उचित तरीके से चलाया जाना चाहिए और लोगों को समय दिया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति सिर्फ एक दिन में अपना घर कैसे खाली कर सकता है?"
कई अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाले अर्जुन पुरस्कार विजेता ने अपनी परेशानी बताते हुए सोशल मीडिया का सहारा लिया
जंग ने कम से कम 2 महीने खाली करने की अपील की और इस मामले पर स्पष्टता का अनुरोध किया, इस बात पर जोर देते हुए कहा, "एक ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता होने के नाते, कम से कम मुझे उम्मीद है कि समुदाय के साथ-साथ यह एक सम्मानजनक निकास है। मैं इस मामले पर स्पष्टता की अपील करता हूं और ठीक से खाली करने के लिए कम से कम 2 महीने का समय है।" उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित प्रमुख हस्तियों को टैग करते हुए उनसे हस्तक्षेप की मांग की।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 जुलाई को फैसला सुनाया कि भूमि रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। निवासियों को शुरुआत में 1 जुलाई को 4 जुलाई तक खाली करने का नोटिस दिया गया था।
3 जुलाई को एक तत्काल सुनवाई में आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विध्वंस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। 9 जुलाई को अंतिम सुनवाई तब समाप्त हुई जब अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने भूमि दावे का सबूत देने में विफल रहे।