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राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगाई

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जयपुर , सोमवार, 8 सितम्बर 2025 (19:44 IST)
Rajasthan SI Exam 2021 News: राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले पर सोमवार को रोक लगा दी। एकल पीठ ने पेपर लीक और उसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्यों की संलिप्तता के आरोपों के आधार पर इस परीक्षा को रद्द करने का आदेश दिया था।
 
ईमानदार अभ्यर्थियों का क्या? : भर्ती परीक्षा में सफल चयनित उम्मीदवार विक्रम पंवार की अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायमूर्ति संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी। खंडपीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि कथित तौर पर पेपर लीक करने एवं भ्रष्ट तरीकों से चयनित होने वाले थोड़े से ही नामित और चिन्हित उम्मीदवार थे और यदि भर्ती पूरी तरह से रद्द कर दी जाती है तो ईमानदारी से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सैकड़ों उम्मीदवारों को अपूरणीय क्षति होगी।
 
अगस्त में रद्द हुई थी परीक्षा : अपीलकर्ता ने अपील की कि उक्त आदेश के कार्यान्वयन के विरुद्ध अंतरिम उपाय के जरिए उन्हें संरक्षण दिया जाए। एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी थी। आरपीएससी ने 2021 में उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए विज्ञापन दिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने के आरोप सामने आए जिसके बाद सरकार ने मामले की जांच राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) को सौंप दी।
 
पेपर लीक में कथित तौर पर संलिप्त अन्य लोगों के अलावा 50 से अधिक प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की एक उप-समिति ने उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट में 2021 में परीक्षा रद्द न करने की सिफारिश की थी। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
 

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