देहरादून। उत्तराखंड में कोविड प्रतिबंध के तहत प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई तमाम तरह की पाबंदियां समाप्त कर दी हैं। इसके बाद अब राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले व्यक्तियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता भी समाप्त हो गई है, साथ ही सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
अब केंद्र की गाइडलाइन ही लागू रहेगी जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क की अनिवार्यता और 6 फीट की सुरक्षित शारीरिक दूरी रखना अनिवार्यता जारी रहेगी। प्रदेश में अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण के गति पकड़ने के बाद से सरकार ने कोविड प्रतिबंध लागू किए थे। इनमें प्रदेश में आने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने, रात्रि कर्फ्यू लगाने, शॉपिंग मॉल बंद करने व होटल-रेस्टॉरेंट में बाहर से आकर खाने पर पाबंदी लगाई गई थी।
अगस्त के बाद संक्रमण के मामलों में कमी आती देख सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देनी शुरू कर दी थी। गत 2 नवंबर को सरकार ने प्रतिबंधों में ढील देते हुए सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल, जिम, स्पा, सैलून, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर व ऑडिटोरियम को शत-प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए पूर्ण क्षमता के साथ खोलने और होटल, रेस्टॉरेंट, भोजनालय और ढाबों को पूर्ण क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई, साथ ही सरकार ने सभी स्कूलों को खोलने को भी मंजूरी प्रदान की थी।
सरकार ने गहन विमर्श के बाद कोरोना प्रतिबंध के संबंध में 18 अक्टूबर को जारी शासनादेश को निरस्त कर दिया है। मुख्य सचिव एसएस संधू द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा और सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा व तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।(सांकेतिक चित्र)