जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 में जयपुर के विभिन्न इलाकों में हुए सिलसिलेवार धमाकों के मामले में निचली अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया।
इस मामले में आरोपियों को शहर की एक स्थानीय अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष की ओर से इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। न्यायाधीश पंकज भंडारी व न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने फैसला सुनाया।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को शाम 15 मिनट में सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे। इन धमाकों में कम से कम 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 घायल हुए थे।
पहला धमाका चांदपोल हनुमान मंदिर और उसके बाद दूसरा सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर पर हुआ था। इसके बाद बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, छोटी चौपड़ और तीन अन्य स्थानों पर धमाके हुए थे। (फाइल फोटो)