Azam Khan's wife Tanzeen Fatima released from jail : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय से जमानत मिल मिल गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 24 मई को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी थी।
आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सलाखों के पीछे ही रहना होगा : परिवार के तीन सदस्यों को रामपुर की एक अदालत ने जालसाजी के जुर्म में दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आजम खान और अब्दुल्ला आजम को सलाखों के पीछे ही रहना होगा क्योंकि उनके खिलाफ कई अन्य मामले चल रहे हैं। स्थानीय अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद फातिमा पिछले वर्ष 28 अक्टूबर से जेल में थीं।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यह मामला तीन जनवरी 2019 का है। रामपुर के निवासी और मौजूदा समय में रामपुर से भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था।
नाइंसाफी की हार हुई, इंसाफ जिंदा है : इसके बाद सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले में तीनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद से आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल में हैं, जबकि फातिमा रामपुर जेल में थीं। छह महीने 11 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आईं फातिमा ने कहा, नाइंसाफी की हार हुई है और अदालत में इंसाफ जिंदा है और इंसाफ मिला है।
सुनियोजित साजिश के तहत दोषी ठहराया : पति आजम और बेटे अब्दुल्ला के बारे में पूछे जाने पर फातिमा ने आरोप लगाया, हमें एक सुनियोजित साजिश के तहत दोषी ठहराया गया जिसमें पुलिस, सरकार (शामिल है) और मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उसने इस मामले को नहीं उठाया। अपनी रिहाई को न्याय की शुरुआत बताते हुए फातिमा ने कहा कि वह समर्थकों को बताना चाहती हैं कि आखिरकार सच्चाई की जीत होगी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour