पटना। बिहार में शराबबंदी संशोधन बिल जल्द ही कानून का रूप ले लेगा। बिहार विधान मंडल के दोनों सदन इसे पहले ही पास कर चुके हैं। राज्यपाल से मंजूरी मिलते ही नया कानून प्रभावी हो जाएगा। पहली बार पकड़े जाने पर 5000 रुपए तक जुर्माना भरना होगा जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल तक जेल की सजा काटनी होगी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शराबबंदी संशोधन कानून 2022 के तहत जुर्माना राशि और मजिस्ट्रेट के अन्य अधिकारों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। बैठक में कुल 14 प्रस्ताव स्वीकृत हुए।
अब पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर 2000 से 5000 रुपए तक जुर्माना भरना होगा। जुर्माने की राशि कितनी होगी, यह कार्यपालक दंडाधिकारी के सामने पेशी में तय होगा। शराब पीने पर आरोपी को जेल भी जाना पड़ सकता है।
दूसरी बार शराब पीने पर पकड़े जाने की स्थिति में संबंधित आरोपित को अनिवार्य रूप से एक वर्ष की जेल की सजा का प्रविधान किया गया है।