नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार को बुधवार शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं।
शाम में अदालत का आदेश मिलने के बाद उन्हें रात में 9.15 बजे मेडिकल जांच और अन्य औपचारिकताओं के बाद रिहा कर दिया गया।
अदालत ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि 57 वर्षीय शिवकुमार सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि दस्तावेज जांच एजेंसियों के पास हैं। कोर्ट ने उन्हें 25 लाख रुपए का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया है। ईडी ने उनकी जमानत याचिका को चुनौती दी थी।
जेल से रिहा होने के बाद शिवकुमार ने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं वापस आ गया हूं। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में साथ देने के लिए सभी का शुक्रिया।
शिवकुमार को धनशोधन मामले में तीन सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में रखा गया था।