Nitesh Rane News : महाराष्ट्र की एक अदालत ने सोमवार को राज्य के मंत्री और भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ मानहानि की शिकायत के सिलसिले में जारी गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने नितेश राणे के खिलाफ 2023 में मानहानि का यह मुकदमा दायर किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस शर्त पर वारंट को रद्द कर दिया कि राणे मंगलवार को अदालत के समक्ष अपनी याचिका (शिकायत पर औपचारिक प्रतिक्रिया) दर्ज कराने के लिए उपस्थित होंगे। मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री के खिलाफ अदालत में उपस्थित न होने के कारण पहले भी कई वारंट जारी किए जा चुके हैं।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (मझगांव अदालत) एए कुलकर्णी ने इस शर्त पर वारंट को रद्द कर दिया कि राणे मंगलवार को अदालत के समक्ष अपनी याचिका (शिकायत पर औपचारिक प्रतिक्रिया) दर्ज कराने के लिए उपस्थित होंगे। अदालत ने जून में व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थाई छूट के लिए राणे की याचिका को खारिज कर दिया था और सुनवाई के लिए अदालत में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया था।
मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री के खिलाफ अदालत में उपस्थित न होने के कारण पहले भी कई वारंट जारी किए जा चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के सांसद नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने राउत को एक ऐसा सांप कहा था, जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएगा।
राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराकर नितेश राणे के खिलाफ उनकी अपमानजनक और स्पष्ट रूप से झूठी टिप्पणियों के लिए कार्रवाई की मांग की थी। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour