Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों लगाई पतंजलि के विज्ञापन पर रोक, क्या है डाबर से इसका कनेक्शन?

Advertiesment
हमें फॉलो करें Delhi highcourt

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 3 जुलाई 2025 (11:58 IST)
Delhi highcourt bans patanjali advertisement : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया।
 
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने पतंजलि को विज्ञापन प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध करने वाली डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अंतरिम याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है। उन्होंने डाबर को अंतरिम राहत देते हुए पतंजलि के विज्ञापन पर रोक लगा दी।
 
डाबर ने याचिका में कहा कि पतंजलि अपने विज्ञापनों के माध्यम में डाबर च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है और उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है। डाबर का आरोप है कि पतंजलि अपने विज्ञापनों के जरिए डाबर के च्यवनप्राश को जानबूझकर साधारण और कमजोर बता रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है। 
 
उल्लेखनीय है कि पतंजलि और डाबर के बीच 2017 से विवाद चल रहा है। उस समय भी मामला कोर्ट पहुंचा था और पतंजलि को ऐसे भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया गया था।
edited by : Nrapendra Gupta

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Share bazaar: भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बंधी उम्मीद, शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में रही तेजी