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Delhi liquor Scam: KCR की बेटी कविता को ED का समन, दिल्ली शराब घोटाले मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया

हमें फॉलो करें Delhi liquor Scam: KCR की बेटी कविता को ED का समन, दिल्ली शराब घोटाले मामले में कल पूछताछ के लिए बुलाया
, बुधवार, 8 मार्च 2023 (10:42 IST)
नई दिल्ली। Delhi liquor Scam प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन के मामले में पूछताछ के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को तलब किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
 
उन्होंने बताया कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता 44 वर्षीय कविता को नौ मार्च को दिल्ली में संघीय एजेंसी के समक्ष उपस्थित होने को कहा गया है।
 
उन्होंने बताया कि कविता को हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बैठाकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पिल्लई को ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था।
 
ईडी ने इससे पहले कहा था कि पिल्लई ‘दक्षिणी समूह का प्रतिनिधित्व’ करता है।
 
एजेंसी के मुताबिक ‘दक्षिणी समूह’ में शरत रेड्डी (अरविंदो फार्मा का प्रवर्तक), मगुंता श्रीनिवासलु रेड्डी (वाईएसआर कांग्रेस सांसद और ओंगोल से लोकसभा सदस्य), कविता और अन्य शामिल हैं।
 
कविता ने कहा था कि वे संसद के आगामी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने की मांग को लेकर 10 मार्च को जंतर-मंतर पर अनशन करने के लिए दिल्ली जायेंगी।
 
बीआरएस नेता से इससे पहले मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी पूछताछ की थी।

बताया धमकाने का हथकंडा : के. कविता ने कहा कि वे जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि वह ईडी के समक्ष पेश होने को लेकर कानूनी राय लेंगी क्योंकि उनका 10 मार्च को महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में राष्ट्रीय राजधानी में धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम है।
 
कविता ने आरोप लगाया कि यह उन्हें ‘धमकाने का हथकंडा’ है और बीआरएस इसके आगे नहीं झुकेगी।
 
यहां जारी बयान में कविता ने दावा किया कि 10 मार्च को महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रस्तावित अनशन के मद्देनजर ईडी ने उन्हें नौ मार्च को पेश होने का निर्देश दिया।
 
उन्होंने कहा कि कानून का पालन करने वाली नागरिक होने के नाते मैं जांच एजेंसी का पूरी तरह से सहयोग करूंगी। हालांकि, धरना और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर कानूनी राय लूंगी। Edited By : Sudhir Sharma

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