Publish Date: Tue, 01 Sep 2020 (12:55 IST)
Updated Date: Tue, 01 Sep 2020 (13:01 IST)
प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रासुका के तहत बंद डॉक्टर कफील खान की हिरासत रद्द करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल की पीठ ने कफील की मां नुजहत परवीन की याचिका पर यह आदेश पारित किया।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि फरवरी की शुरुआत में एक सक्षम अदालत द्वारा डॉक्टर कफील को जमानत दे दी गई थी और उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना था। लेकिन उन्हें चार दिनों तक रिहा नहीं किया गया और बाद में उनपर रासुका लगा दिया गया। (भाषा)