नई दिल्ली/मुंबई। Shiv Sena Symbol : चुनाव आयोग (Election Commission) ने अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में शिवसेना के उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और एकनाथ शिंदे (eknath shinde) नीत दोनों गुटों द्वारा पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। शिवसेना धड़े के एक नेता ने आयोग के इस कदम को 'अन्याय' बताया है। खबरें हैं कि चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज बैठक बुलाई है। उद्धव गुट भी आज 12 बजे बैठक कर सकता है।
पार्टी के दोनों गुटों द्वारा नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किए जाने की पृष्ठभूमि में एक अंतरिम आदेश जारी करके निर्वाचन आयोग ने दोनों से कहा है कि वे 10 अक्टूबर तक अपनी-अपनी पार्टी के लिए तीन-तीन नए नाम और चुनाव चिन्ह सुझाएं।
शिंदे गुट ने चुनाव आयोग से 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव चिह्न आवंटित करने का अनुरोध किया था ताकि चुनाव चिह्न के दुरुपयोग से बचा जा सके।
आयोग दोनों गुटों द्वारा सुझाए गए नामों और चुनाव चिन्हों में से उन्हें किसी एक का उपयोग करने की अनुमति देगा।
अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव नजदीक आने की स्थिति में शिंदे गुट द्वारा अनुरोध किए जाने पर आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है।
इस बीच उद्धव ठाकरे धड़े के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि अंधेरी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए शिवसेना के चुनाव चिह्न पर रोक लगाने का निर्वाचन आयोग का अंतरिम आदेश अन्याय है।
शिवसेना के ठाकरे गुट के प्रति निष्ठा रखने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि आयोग को उपचुनाव के लिए अंतरिम निर्णय पारित करने के बजाय समग्र तरीके से निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह अन्याय है। इनपुट एजेंसी Edited by Sudhir Sharma