भोपाल। कर्मचारी संघों की मांग और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को वेतनवृद्धि संबंधी लाभ प्रदान करने की घोषणा की है। इसका फायदा पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को भी मिलेगा।
इसके तहत समस्त कैटेगिरी व रैंक के न्यायिक अधिकारियों (जजेस) को मूल वेतन पर 30 प्रतिशत अंतरिम लाभ दिया गया है। वेतन में की गई बढ़ोतरी पृथक वेतन के रूप में मानी जाएगी। हालांकि इस पर महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा। इसमें एरियर की गणना 1 जनवरी 2016 से की जाएगी।
यह लाभ पेंशनर ओर परिवार पेंशनर्स को भी समान रूप से मिलेगा। उन्हें भी 1 जनवरी 2016 से एरियर का भुगतान किया जाएगा। एरियर का पूर्ण भुगतान 30 जून 2018 तक या उसके पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा।
गौरतलब है न्यायमूर्ति पी वेंकटरामा रेड्डी की अध्यक्षता में गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग वेतन आयोग ने 9 मार्च 2018 को जो अनुशंसाएं की थीं, उन्हें मान्य करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 27 मार्च 2018 के आदेश के पालन में राज्य शासन ने यह कार्रवाई की है।