Fear of terrorist attack in Mumbai : मुंबई पुलिस ने सोमवार को 11 जून तक के लिए निषेधाज्ञा लागू करते हुए शांति भंग होने से रोकने के लिए 5 या उससे अधिक लोगों की आवाजाही या गैर-कानूनी सभा पर प्रतिबंध लगा दिया।
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। निषेधाज्ञा आदेश में कहा गया है कि पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, लाउडस्पीकर के इस्तेमाल और तेज आवाज वाले उपकरणों का इस्तेमाल, संगीत मंडलियों और पटाखे छोड़ने, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि विवाह समारोह, अंतिम संस्कार, कंपनियों की वैधानिक बैठक, क्लब, सहकारी सोसायटियों को इससे छूट दी गई है।
आदेश के अनुसार फिल्मों, नाटकों या प्रदर्शनों को देखने के उद्देश्य से सिनेमा घरों, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के किसी भी स्थान पर या उसके आसपास और स्कूल, कॉलेज के आसपास लोगों के एकत्र होने की भी छूट दी गई है।Edited By : Chetan Gour (भाषा)