Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
Advertiesment

महाराष्ट्र में गुटखा बिक्री गैर जमानती अपराध

हमें फॉलो करें महाराष्ट्र में गुटखा बिक्री गैर जमानती अपराध
, बुधवार, 7 मार्च 2018 (17:54 IST)
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को विधान परिषद को बताया कि राज्य में प्रतिबंधित गुटखे की बिक्री को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। सरकार ने कहा कि इस अपराध के लिए सजा को बढ़ाकर 3 साल की कैद कर दिया जाएगा।


विपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए आरोप लगाया कि राज्य में गुटखा बिक्री निरोधक कानून लागू है। इसके बावजूद पड़ोसी राज्यों से गुटखे की तस्करी की जा रही है। राकांपा नेता ने आरोप लगाया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के भ्रष्ट अधिकारियों की मदद से यह तस्करी हो रही है, साथ ही उन्होंने इस मामले में अपराध जांच विभाग (सीआईडी) से जांच कराने की मांग की।

इसके जवाब में एफडीए के राज्यमंत्री एरावर ने कहा कि गुटखे का उत्पादन उन राज्यों में हो रहा है, जहां यह प्रतिबंधित नहीं है और महाराष्ट्र एफडीए ने वर्ष 2012-13 से अब तक 114.2 करोड़ रुपए की कीमत का गुटखा जब्त किया है। मुंडे ने कहा कि गुटखा चबाने से कैंसर की चपेट में आने वाले युवाओं की सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र में है। (भाषा) 

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

12वीं के प्रश्नपत्र लीक मामले में 4 गिरफ्तार