वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे-वीडियोग्राफी कार्य रविवार को लगातार दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोपहर 12 बजे तक सर्वे का लगभग 65 फीसदी कार्य पूरा कर लिया गया और यह सोमवार को एक बार फिर शुरू होगा।
मस्जिद समिति की आपत्तियों के बीच पिछले सप्ताह सर्वेक्षण रोक दिया गया था। समिति ने दावा किया था कि सर्वे के लिए अदालत द्वारा नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त को परिसर के अंदर वीडियोग्राफी कराने का अधिकार नहीं है।
सर्वे टीम ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का दूसरे दिन का सर्वे-वीडियोग्राफी कार्य संपन्न हो गया और यह सोमवार को भी जारी रहेगा। अदालत के आदेश के अनुसार, सर्वे का कार्य सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाना है। सर्वे टीम रविवार को लगभग डेढ़ बजे बाहर निकली।
टीम के सदस्यों ने बताया कि सर्वे कार्य अदालत के आदेश के अनुसार 12 बजे खत्म हो गया था और बाकी का समय काम समेटने व दस्तावेज बनाने में लगा।
विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह ने कहा, अदालत के आदेश पर सर्वेक्षण की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सर्वे में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आ रही। सर्वे की रिपोर्ट गोपनीय है और अभी इसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता।
इससे पहले, सर्वे के लिए जाते समय सिंह ने कहा था, मेरे साथ उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता राजेंद्र नाथ पांडेय भी सर्वे के दौरान मस्जिद परिसर में मौजूद रहेंगे। बाकी शनिवार वाली ही पूरी टीम रविवार को अंदर जा रही है।
सिंह के मुताबिक, पूरी कोशिश होगी कि सर्वे समय पर पूरा कर लिया जाए और 17 मई को अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं, हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि आज सर्वे का लगभग 65 प्रतिशत काम पूरा हो गया और कल (सोमवार को) भी सर्वे का कार्य होगा।
यादव ने कहा, चूंकि अधिवक्ता इस तरह के सर्वे कार्य के लिए अभ्यस्त नहीं हैं और यह पूरी तरह से पुरातात्विक सर्वे का कार्य है, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है।
सर्वे स्थल पर पहुंचे वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने रविवार को कहा, माननीय अदालत के आदेश के अनुसार आज दूसरे दिन भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे की प्रक्रिया शुरू की गई और आयोग के सदस्यों ने अंदर कार्य किया।
उन्होंने कहा, कल भी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी, लेकिन आज उसे और बेहतर करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि दर्शन-पूजन करने आए लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। गणेश ने कहा, एक आदर्श माहौल उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि सर्वे प्रक्रिया बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।
वहीं वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा, वाराणसी में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत के 18 अप्रैल 2022 और 12 मई 2022 के विस्तृत आदेश में प्राचीन आदि विश्वेश्वर परिसर को लेकर राखी सिंह आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि वाद में अधिवक्ता आयुक्त द्वारा वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए गए थे।
इसी कड़ी में तीन अधिवक्ता आयुक्तों द्वारा रविवार को भी सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सर्वे की कार्यवाही सुबह आठ बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक की गई।
शर्मा ने बताया कि सर्वे के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिर के श्रद्धालुओं को ढूंढी राज गणेश और गंगा नदी द्वार के माध्यम से प्रवेश देते हुए ज्ञानवापी के संयुक्त द्वार नंबर चार को चार घंटे के लिए बंद रखा गया था।
जिलाधिकारी के मुताबिक, सर्वे की कार्यवाही शांतिपूर्ण माहौल में सुचारू रूप से चली और इस दौरान प्रतिवादी पक्षकार उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपर जिलाधिकारी प्रशासन, जिलाधिकारी वाराणसी की तरफ से अपर जिलाधिकारी नगर, पुलिस आयुक्त वाराणसी की ओर से अपर उपायुक्त और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की तरफ से मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित थे।
शर्मा ने बताया कि अधिवक्ता आयुक्त के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा उन्हें रोशनी के पर्याप्त संसाधन, सूचना विभाग के वीडियोग्राफर व फोटोग्राफर, प्राधिकरण के ड्राफ्टमैन और तहसील के राजस्वकर्मी, मजदूर सहित अन्य संसाधन उपलब्ध कराए गए थे।
जिलाधिकारी के अनुसार, अधिवक्ता आयुक्त ने रविवार के सर्वे कार्य के बाद निर्णय लिया कि कमीशन की कार्यवाही सोमवार को भी जारी रहेगी। उन्होंने सोमवार सुबह आठ बजे सभी पक्षकारों को मस्जिद परिसर में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि ज्ञानवापी मस्जिद प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब स्थित है। स्थानीय अदालत महिलाओं के एक समूह द्वारा इसकी बाहरी दीवारों पर मूर्तियों के सामने दैनिक प्रार्थना की अनुमति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।
वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर का सर्वे-वीडियोग्राफी कार्य कराने के लिए नियुक्त अधिवक्ता आयुक्त (कोर्ट कमिश्नर) अजय मिश्रा को पक्षपात के आरोप में हटाने की मांग संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी वीडियोग्राफी कराई जाएगी।
दीवानी अदालत के न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) दिवाकर ने अधिवक्ता आयुक्त मिश्रा को हटाने संबंधी याचिका को नामंजूर करते हुए विशाल सिंह को विशेष अधिवक्ता आयुक्त और अजय प्रताप सिंह को सहायक अधिवक्ता आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया था। उन्होंने संपूर्ण परिसर की वीडियोग्राफी करके 17 मई तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए थे।(भाषा)