नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की जांच पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा है कि जब एसआईटी द्वारा इस मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है तब ऐसी स्थिति में इसकी सीबीआई को जांच सौंपे जाने का कोई कारण नजर नहीं आता है।
अंकिता के परिजनों द्वारा एसआईटी की जांच पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। याचिका में आरोपियों के राजनीतिक रसूखों का उल्लेख करते हुए उन्हें डराने-धमकाने और जांच को प्रभावित करने के भी आरोप लगाए गए थे।
अंकिता के परिजनों ने कहा कि आरोपी पक्ष द्वारा साक्ष्य और सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं उन्होंने याचिका में एसआईटी जांच पर सवाल उठाते हुए कहा था कि एसआईटी अब तक हत्या के साक्ष्य जुटाने में नाकाम साबित हुई है।
हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करने के बाद 26 नवंबर को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बीते 2 दिन पूर्व एसआईटी द्वारा इस मामले की चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब आज आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के लिए भी राहतभरी खबर आई है।
Edited By : Chetan Gour