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बिहार में शराबबंदी गैरकानूनी-हाईकोर्ट

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, शुक्रवार, 30 सितम्बर 2016 (12:31 IST)
पटना। बिहार उच्च न्यायालय ने राज्य में शराबबंदी के फैसले को गैरकानूनी करार दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में शराबबंदी के बाद अवैध शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। 
पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार का शराबबंदी एक्ट गैरकानूनी है। कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी को रद्द कर दिया है। 
 
समझा जा रहा है कि अदालत के फैसले के बाद राज्य में एक बार फिर शराब का दुकानें खुल जाएंगी। इसे राज्य की नीतीश सरकार के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है।

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