नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धनबाद में 28 जुलाई को एक ऑटो रिक्शा द्वारा एक न्यायाधीश को कथित रूप से कुचलने के मामले में सीबीआई जांच की प्रगति की साप्ताहिक निगरानी करेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी की सीलबंद रिपोर्ट में अधिक विवरण शामिल नहीं है।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह हाईकोर्ट में हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट दाखिल करे जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी निगरानी करेगी।
शीर्ष अदालत ने 30 जुलाई को इस 'भयावह घटना' में न्यायाधीश के "दुर्भाग्यपूर्ण" "दुखद निधन" का स्वत: संज्ञान लिया था और झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से जांच पर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।
सीसीटीवी फुटेज में दिखा है कि धनबाद अदालत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश -8 उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह रणधीर वर्मा चौक पर काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ चहलकदमी कर रहे थे, तभी एक भारी ऑटो रिक्शा उनकी ओर मुड़ा, उन्हें पीछे से टक्कर मारी और मौके से भाग गया। स्थानीय लोग उन्हें पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।