शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनेता जीतेंद्र के खिलाफ 1971 के एक कथित यौन शोषण मामले में पुलिस की किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत के इस फैसले से जीतेंद्र को बड़ी राहत मिली है।
गौरतलब है कि पिछले महीने फिल्म अभिनेता जीतेंद्र की एक करीबी महिला ने आरोप लगाया था कि जीतेंद्र ने 47 वर्ष पहले उसके साथ बलात्कार किया था। इस मामले में जीतेंद्र ने उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि पारिवारिक सम्पत्ति को लेकर यह महिला इस तरह का झूठा केस बना रही है।
न्यायामूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए अगले आदेशों तक जीतेंद्र के खिलाफ गिरफ्तारी और किसी भी तरह की पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 23 मई को होगी।
इस महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि यह घटना जनवरी 1971 की है जब वह 18 वर्ष और जीतेंद्र की उम्र 28 वर्ष थी और फिल्म अभिनेता ने उसे नई दिल्ली से शिमला एक फिल्म के सेट पर बुलाया था तथा उसकी यात्रा का प्रबंध भी किया था। पीड़िता का आरोप है कि रात में जब वे शिमला पहुंचे तो जीतेंद्र ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया था। (वार्ता)