बेंगलुरु। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग को कानून के अनुसार राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने और 13 अप्रैल तक निर्णय लेने का निर्देश दिया।
याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने कहा कि स्वतंत्र रूप से अनुरोध का आकलन करना और निर्णय लेना आयोग की जिम्मेदारी है। अदालत ने निर्देश दिया कि आयोग 13 अप्रैल तक फैसला ले और याचिका का निस्तारण करे।
आप ने बुधवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया था कि भारत के निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता के लिए उसका अभ्यावेदन समीक्षा के तहत रखा है। पार्टी के अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि उसने 19 दिसंबर, 2022 को आयोग को एक अभ्यावेदन दिया था और 15 मार्च, 2023 को एक रिमांइडर ई-मेल किया था।
पार्टी को दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसने 2022 में गुजरात चुनावों में चुनाव लड़ा था और आयोग को वहां मिले वोटों का विवरण प्रस्तुत किया था और अधिनियम के खंड 6बी के अनुसार एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता मांगी थी।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)