मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और राज्य में बैंक और बीमा संबंधी सेवा देने वाली कंपनियों से नियमित कार्यों में मराठी भाषा का इस्तेमाल करने को कहा है।
राज्य सरकार के मराठी भाषा विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि मराठी का इस्तेमाल रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों और इन कार्यालयों में होने वाली भर्ती परीक्षा के दौरान भी किया जाए।
सर्कुलर में कहा गया है कि मराठी महाराष्ट्र आधिकारिक भाषा अधिनियम के तहत महाराष्ट्र की आधिकारिक भाषा है। केंद्र के तीन भाषा सूत्र के तहत मराठी का इस्तेमाल हिंदी और अंग्रेजी के साथ होना चाहिए। (भाषा)