इंदौर। मंदसौर की घटना के बाद प्रशासन भी सख्त हो गया है। सोशल मीडिया पर भी पीड़िता बच्ची की फोटो वायलर करने वालों को जेल हो सकती है।
कलेक्टर निशांत वरवड़े ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पुलिस को आईटी एक्ट के तहत एफआईआर के निर्देश दिए हैं। दुष्कर्म पीड़िता मासूम बच्ची के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों को जेल की हवा खाना पड़ सकती है।
कलेक्टर वरवड़े ने इस तरह के कृत्य को ओछी हरकत करार देते हुए कहा कि फोटो वायरल करने वाले लोगों को को बक्शा नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि किसी भी सूरत में पीड़िता की पहचान जाहिर करना दंडनीय अपराध है। आईटी एक्ट के तहत 7 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। (एजेंसियां)