पणजी। नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को बलात्कार माने जाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने बुधवार को कहा कि सरकारी अस्पतालों में नाबालिग लड़कियों के प्रसव के मामलों पर नजर रखी जाएगी।
शीर्ष अदालत ने आज अपने एक ऐतिहासिक फैसले में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग की नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने को अपराध करार देते हुए इसे बलात्कार माना है।
राणे ने कहा, यह ऐसा निर्णय है जिसका स्वागत किए जाने की जरूरत है। हमारे पास सरकारी अस्पतालों में प्रसव के कई ऐसे मामले ऐसे आते हैं, जहां मां की उम्र 16 वर्ष होती है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को इस तरह के मामलों पर नजर रखने और संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में इसे लाए जाने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। (भाषा)