रांची। हवाला घोटाले समेत अनेक मामलों में आरोपी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉ. प्रदीप कुमार के चार्टर्ड एकाउंटेट (सीए) नरेश कुमार केजरीवाल ने 1 करोड़ 76 लाख रुपए के हवाला घोटाले (धनशोधन) मामले में शनिवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अदालत अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय से इस मामले में गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। केजरीवाल ने आत्मसमर्पण के दौरान शपथ-पत्र दाखिल कर जानकारी दी कि उसने झारखंड उच्च न्यायालय में अपने ऊपर लगे आरोपों को निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की है अत: फिलहाल निचली अदालत में इस मामले पर कोई कार्रवाई न की जाए।
उसने बताया कि इस मामले पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई पूरी कर 9 अगस्त तक आदेश सुरक्षित रखा है। इस पर विशेष अदालत ने ईडी के वरीय विशेष लोक अभियोजक एसआर दास को उच्च न्यायालय में लंबित मामले पर नजर रखने का निर्देश दिया।
अब मामले की सुनवाई 9 अगस्त के बाद होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने नरेश केजरीवाल पर 1.76 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। (भाषा)