चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को ऑनलाइन दवाएं बेचने पर तब तक रोक लगा दी है, जब तक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन प्रस्तावित औषधि प्रसाधन सामग्री संशोधन नियम 2018 को गजट में 31 जनवरी तक अधिसूचित नहीं कर देती।
न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण ने दो महीने में अधिसूचित होने वाले नियमों के मुताबिक ऑनलाइन दवा व्यापारियों से लाइसेंस लेने का निर्देश दिया। ऑनलाइन दवा व्यापारियों के अनुरोध पर न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को 20 दिसंबर तक आदेश पर अमल नहीं करने का निर्देश दिया।
हाल में अदालत ने याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति सत्यनारायण ने सोमवार को याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि नई प्रौद्योगिकी के मद्देनजर कानून और नियामक नियम हैं जिन्हें अभी अधिसूचित किया जाना है।