मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा और नौकरियों में सामान्य श्रेणी में अनाथों को एक प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है।
जो व्यक्ति अपने माता पिता या किसी रिश्तेदार का पता नहीं लगा सकता और जिन्हें अपनी जाति का पता नहीं है वे इस श्रेणी में आरक्षण के योग्य होंगे। उनके पास राज्य सरकार द्वारा जारी अनाथ प्रमाणपत्र होना चाहिए।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने जनवरी में इस संबंध में फैसला किया था और इस बारे में जरूरी सरकारी आदेश सोमवार को जारी किया गया। सरकारी आदेश में कहा गया कि पहली से चौथी श्रेणी में सभी राज्य स्तरीय भर्तियों में आरक्षण लागू रहेगा। (भाषा)