गुरुग्राम। रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्मुम्न की हत्या के मामले में आरोपी छात्र पर जिला और सत्र न्यायालय में बालिग की तरह मुकदमा चलेगा।
किशोर न्याय बोर्ड ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि आरोपी छात्र को बालिग माना जाएगा और जिस तरह वयस्क पर मुकदमा चलता है उसी तरह चलेगा। बोर्ड ने यह मुकदमा जिला और सत्र न्यायालय को हस्तांतरित कर दिया है।
प्रद्युम्न परिवार की तरफ से यह मुकदमा लड़ रहे वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि बोर्ड ने सुनवाई के दौरान यह माना कि आरोपी छात्र पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी।
सीबीआई ने स्कूल के ही एक छात्र को इस मामले में गिरफ्तार किया था। ब्यूरो ने किशोर न्याय बोर्ड में याचिका दाखिल कर यह आगह किया था कि आरोपी छात्र पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए। मृत छात्र के अभिभावक भी आरोपी छात्र पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने का अनुरोध कर रहे थे।
इसी वर्ष 8 सितंबर को हुए वीभत्स हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पुलिस ने इस मामले में स्कूल की बस के एक कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था। बाद में मृत छात्र के अभिभावकों की मांग पर इस मामले को सीबीआई को सौपा गया था।
सीबीआई ने अपनी जांच में स्कूल के ही 11वीं छात्र को ही प्रद्मुम्न की हत्या का आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया। सीबीआई की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी छात्र ने स्कूल में होने वाली परीक्षा और अभिभावक शिक्षक बैठक (पीटीएम) को टलवाने के लिए यह हत्या की थी।
सीबीआई के आरोपी छात्र के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी बनाए गए अशोक कुमार को जमानत मिल गई। आरोपी छात्र की जमानत की याचिका इसी महीने खारिज की गई थी। न्यायालय का कहना था कि छात्र को जमानत मिलने से जांच पर असर पड़ सकता है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है।
बोर्ड के इस फैसले पर प्रद्मुम्न के पिता वरुण ठाकुर ने कहा कि वह न्यायालय के इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी है, किन्तु अपने बेटे और अन्य बच्चों को न्याय दिलाने के लिए हम इसे अंत तक जारी रखेंगे। (वार्ता)