जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज 16 साल की बलात्कार पीड़ित और 26 सप्ताह की गर्भवती लड़की को गर्भपात की अनुमति देने से इंकार कर दिया।
अदालत ने अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव कुमार व्यास द्वारा सौंपी गई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यहां यह आदेश दिया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की में खून की कमी है और उसका शरीर गर्भपात के योग्य नहीं है।
व्यास ने कहा कि गुरूवार को रिपोर्ट अदालत में पेश की गई जिसमें कहा गया कि भ्रूण 26 सप्ताह का है और लड़की में खून की कमी है। ऐसी स्थिति में गर्भपात की प्रक्रिया जोखिम भरी होगी और इससे उसके जीवन पर खतरा हो सकता है।
लड़की का एक युवक ने इस साल कथित रूप से बलात्कार किया था और मामला उस समय प्रकाश में आया जब लड़की ने जून में पेट दर्द की शिकायत की और उसके माता पिता उसे डाक्टर के पास ले गए।
लड़की ने उन्हें बताया कि लड़के ने उसका बलात्कार किया और किसी से कुछ नहीं कहने की धमकी दी। माता पिता ने 19 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। (भाषा)